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रायपुर जिले के दिनांक 01 जनवरी 2019 के पश्चात भू-अर्जन में किसी भी प्रकार की शिकायत किसी आम व्यक्ति को हो तो वह दिनांक 21.05.2025 तक अपनी शिकायत लिखित रूप में दर्ज करा सकता हैं

रायपुर जिले के दिनांक 01 जनवरी 2019 के पश्चात भू-अर्जन में किसी भी प्रकार की शिकायत किसी आम व्यक्ति को हो तो वह दिनांक 21.05.2025 तक अपनी शिकायत लिखित रूप में दर्ज करा सकता हैं
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रायपुर जिले के दिनांक 01 जनवरी 2019 के पश्चात भू-अर्जन में किसी भी प्रकार की शिकायत किसी आम व्यक्ति को हो तो वह दिनांक 21.05.2025 तक अपनी शिकायत लिखित रूप में दर्ज करा सकता हैं

रायपुर जिले के दिनांक 01 जनवरी 2019 के पश्चात् समस्त शासकीय, गैर शासकीय परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन का संलग्न प्रपत्र अनुसार जानकारी तैयार कर वेबसाईट में अपलोड कर आमजन से शिकायत प्राप्त किया जाना हैं। तदानुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी रायपुर, अभनपुर, आरंग एवं तिल्दा नेवरा जिला रायपुर (छ.ग.) से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र की जानकारी संलग्न हैं।
कृपया इस सूचना के साथ की उपरोक्त निर्धारित प्रपत्र के अनुसार भू-अर्जन में किसी भी प्रकार की शिकायत किसी आम व्यक्ति को हो तो वह संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 21.05.2025 तक अपनी शिकायत लिखित रूप में दर्ज करा सकता हैं।

अपर कलेक्टर
रायपुर छत्तीसगढ़

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