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कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी भू-अर्जन ईस्तहार का प्रकाशन — सर्व जन सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.01.2019 के पश्चात संभाग के जिला महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा के समस्त शासकीय / गैर शासकीय परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही में हुए अनियमितताओं की शिकायत के संबंध में, यदि उक्त परियोजना में भू-अर्जन प्रकरण में की गई कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति-दावा या शिकायत हो तो इस सूचना के जारी तिथि से 15 दिवस अर्थात 15.05. 2025 को संध्या 5:30 बजे तक अपना पूर्ण नाम, पता, मोबाईल नम्बर के साथ मय दस्तावेजों के साथ निम्नांकित विषयों में जिला कार्यालय महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा या संभागीय कार्यालय रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी भू-अर्जन ईस्तहार का प्रकाशन — सर्व जन सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.01.2019 के पश्चात संभाग के जिला महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा के समस्त शासकीय / गैर शासकीय परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही में हुए अनियमितताओं की शिकायत के संबंध में, यदि उक्त परियोजना में भू-अर्जन प्रकरण में की गई कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति-दावा या शिकायत हो तो इस सूचना के जारी तिथि से 15 दिवस अर्थात 15.05. 2025 को संध्या 5:30 बजे तक अपना पूर्ण नाम, पता, मोबाईल नम्बर के साथ मय दस्तावेजों के साथ निम्नांकित विषयों में जिला कार्यालय महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा या संभागीय कार्यालय रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।
शीर्षक विवरण तारीख से तारीख तक फ़ाइल
कार्यालय आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी भू-अर्जन ईस्तहार का प्रकाशन — सर्व जन सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.01.2019 के पश्चात संभाग के जिला महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा के समस्त शासकीय / गैर शासकीय परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही में हुए अनियमितताओं की शिकायत के संबंध में, यदि उक्त परियोजना में भू-अर्जन प्रकरण में की गई कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति-दावा या शिकायत हो तो इस सूचना के जारी तिथि से 15 दिवस अर्थात 15.05. 2025 को संध्या 5:30 बजे तक अपना पूर्ण नाम, पता, मोबाईल नम्बर के साथ मय दस्तावेजों के साथ निम्नांकित विषयों में जिला कार्यालय महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा या संभागीय कार्यालय रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

// इश्तहार //

छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक फाईल नं. जेंस-11/382/2025-रिवेन्यू नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18.03.2025 में दिये गये निर्देशानुसार भू-अर्जन के संबंध में सम्पूर्ण प्रक्रिया की जांच किये जाने हेतु संभागीय आयुक्तों को निर्देशित किया गया है।

सर्व जन सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.01.2019 के पश्चात संभाग के जिला महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा के समस्त शासकीय / गैर शासकीय परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन की कार्यवाही में हुए अनियमितताओं की शिकायत के संबंध में, यदि उक्त परियोजना में भू-अर्जन प्रकरण में की गई कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति-दावा या शिकायत हो तो इस सूचना के जारी तिथि से 15 दिवस अर्थात 15.05. 2025 को संध्या 5:30 बजे तक अपना पूर्ण नाम, पता, मोबाईल नम्बर के साथ मय दस्तावेजों के साथ निम्नांकित विषयों में जिला कार्यालय महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार-भाटापारा या संभागीय कार्यालय रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं। जांच के बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. मूल खसरे को केवल अधिक मुआवजा प्राप्त करने के प्रयोजनों से छोटा-छोटा भूखण्डों में विभाजित कर मुआवजा प्रकरण तैयार किया जाना,
2. भू-अर्जन अधिसूचना जारी होने के उपरान्त मूल भूमि के हस्तांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन, नवीन निर्माण इत्यादि मुआवजा हेतु सम्मिलित किया जाना,
3. अधिक मुआवजा प्राप्त करने हेतु पूर्व दिनांक से फर्जी नामांतरण, बंटवारा प्रकरण तैयार कर मुआवजा स्वीकृत किया जाना,
4. मुआवजा पत्रक तैयार करते समय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाना।

आयुक्त
रायपुर संभाग, रायपुर

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